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अरविंद केजरीवाल को  सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर क्यों नहीं आ पाएंगे? यहाँ देखे सारे तथ्य

शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुबह सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनीलॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को राहत दी है। हालांकि, अभी भी केजरीवाल को इस राहत का कोई फायदा नहीं  मिलने वाला, क्योंकि उन्हें अभीभी  जेल में ही रहना पड़ेगा।यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI  वाले मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 25 जुलाई तक  और बढ़ा दिया है।  हालांकि शुक्रवार को जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी, उसकी जांच ED कर रही है। जबकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने उन्हें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायकि हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि उन्हें अभी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने इस मामले में पहले ही 21 मार्च को ED की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला 17 मई को सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने मनीलॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को ED से जवाब भी मांगा था।

क्यूं पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट AAP?

आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के नौ अप्रैल के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। दिल्ली की एक अदालत ने 20 जून को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनीलॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी। हालांकि, ED ने अगले ही दिन दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और यह दलील दी कि केजरीवाल को जमानत देने वाला निचली अदालत का आदेश ‘एकतरफा’ और ‘गलत’ था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित था।

CBI ने भ्रष्टाचार के मामले में किया गिरफ्तार

21 जून को हाई कोर्ट ने ED के आवेदन पर आदेश पारित होने तक निचली अदालत के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 25 जून को हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए एक नया आदेश दिया था। इस बीच केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को CBI ने भी गिरफ्तार कर लिया था। CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट फिलहाल में लंबित है।

कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्ज शीट की एक कॉपी उनके वकील को भी भेज दी है। केजरीवाल की पेशी तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। केजरीवाल के खिलाफ दायर आरोप पर कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED को निर्देश दिया कि वो AAP की ओर से पेश किए गए पंकज गुप्ता को आरोप पत्र की एक कॉपी मुहैया कराए।

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