Manish Sisodia bail

मनीष सिसोदिया को मिली जमानत;  सुप्रीम कोर्ट ने करी जमानत में देरी की निंदा की

शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी – कथित शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किए जाने के करीब 18 महीने बाद। एक शक्तिशाली फैसले में अदालत ने कहा कि वह “त्वरित सुनवाई” के हकदार हैं और अब अगर उन्हें खारिज कर दिया जाता है तो उन्हें सिस्टम में वापस ऊपर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने कहा, “यह उन्हें सांप-सीढ़ी का खेल खेलने के लिए मजबूर करने जैसा होगा।” अदालत ने कहा, “नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामले में – जो संविधान द्वारा गारंटीकृत सबसे पवित्र अधिकारों में से एक है – एक नागरिक को इधर-उधर भागने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।”

कब किया था सिसोदिया को गिरफ्तार?

सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को और प्रवर्तन निदेशालय ने दो सप्ताह से भी कम समय बाद गिरफ्तार किया था। अब उन्हें दोनों मामलों में जमानत दे दी गई है। नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपुष्ट सुनवाई की तारीख पर काम करने तक वह अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रह सकते। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता को बिना किसी सुनवाई के “असीमित समय” के लिए जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति गवई ने निचली अदालतों से कड़े सवाल पूछते हुए कहा, “18 महीने की कैद अभी तक सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है और अपीलकर्ता को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। अपीलकर्ता को असीमित समय तक सलाखों के पीछे रखना उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। अपीलकर्ता की समाज में गहरी जड़ें हैं उसके भागने की कोई आशंका नहीं है। वैसे भी शर्तें लगाई जा सकती हैं।”

जमानत नियम है, जेल अपवाद है

ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को इस पर उचित ध्यान देना चाहिए था। कोर्ट भूल गए हैं कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए। सिद्धांत रूप से जमानत नियम है और जेल अपवाद है। कोर्ट ने कहा, यह स्वीकार करते हुए कि लंबे समय तक कारावास असहनीय था। अदालत ने कहा, “आरोपी की जमानत को सजा के तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने दृढ़ता से कहा कि आरोपी का स्वतंत्रता का अधिकार “पवित्र” है। साथ ही निचली अदालत की इस दलील को खारिज कर दिया कि सिसोदिया ने मुकदमे में देरी करने का प्रयास किया है और इसलिए उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

राघव चड्ढा ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर क्या प्रतिक्रिया दी ?

श्री मनीष सिसोदिया की पार्टी ने उनकी रिहाई का स्वागत किया है और इसे “सत्य की जीत” बताया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर एक उत्साहपूर्ण पोस्ट में कहा कि “आज पूरा देश खुश है क्योंकि दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है।”

मनीष सिसोदिया की जमानत पर क्या शर्तें रखी है?

अदालत ने सिसोदिया पर कुछ शर्तें लगाई हैं, जिसमें उनसे अपना पासपोर्ट जमा करने और हर सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने की मांग करना शामिल है। अदालत ने मनीष सिसोदिया को चेतावनी भी दी है कि अगर सबूतों से छेड़छाड़ की गई तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा।

सिसोदिया ने ज़मानत के लिए लगाई “एक जगह से दूसरी जगह” की दौड़

अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया को ज़मानत हासिल करने के लिए “एक जगह से दूसरी जगह” दौड़ना नहीं पड़ सकता। मई में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ज़मानत देने से , यह तर्क देते हुए इनकार कर दिया था, कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूत नष्ट कर सकते हैं। अगले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक याचिका को अस्वीकार कर दिया, हालांकि, यह देखते हुए कि सिसोदिया ईडी और सीबीआई द्वारा अपनी अंतिम शिकायतें दर्ज करने के बाद अपने आवेदन को फिर से शुरू कर सकते हैं। दिल्ली की एक निचली अदालत ने अप्रैल में सिसोदिया की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया था।

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