देश में इस वक्त चुनावी माहौल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के साथ-साथ कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। दिन भी आापका वोटिंग का दिन होगा उस दिन वोट देने का अधिकार रखने वाले हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी होगी। यदि आपको वोट देने का अधिकार है और यदि आप वोट नहीं देते हैं तो आप राजनीतिक विश्लेषक कहलायेंगे। हालांकि, कुछ लोग पोलिंग बूथ पर वोट देने तो जाते हैं लेकिन लिस्ट में यह चेक नहीं करते कि उन्हें वोट देने का अधिकार है या नहीं। अन्य लोग नए मतदान अधिकार के लिए आवेदन करते हैं। उनका नाम ओटीआर सूची में होगा लेकिन उनके पास ओटीआर आईडी कार्ड नहीं होगा। इस समय वे मतदान कर सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति के पास सरकार द्वारा निर्धारित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र होना चाहिए। आइए आज जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने क्या अधिसूचना जारी की?
केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2 अप्रैल को जारी अधिसूचना में कहा कि जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है और जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वे भी वोट देने के पात्र होगे। चुनाव आयोग के अनुसार कहा गया कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में है वे कुछ सरकारों और सरकारी संगठनों द्वारा जारी पहचान पत्र का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं।
वह कौन से कार्ड होंगे आइए देखते है
1. आधार कार्ड
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. पैन कार्ड
4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जॉब कार्ड
5. किसी भी बैंक, डाकघर द्वारा जारी पासबुक (पासबुक पर उम्मीदवार की फोटो होनी चाहिए)
6. केंद्रीय श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त . (आरजीआई) जारी स्मार्ट कार्ड
8. भारतीय पासपोर्ट
9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10. सरकारी अधिकारियों (केंद्र, राज्य)
11. सरकारी संगठनों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारी) के संबंध में फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
12. एमपी, एमएलए के लिए , एमएलसी आधिकारिक द्वारा जारी पहचान पत्र
13. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र