वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने सोमवार देर रात जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से नियुक्ति की पुष्टि की। अधिसूचना में कहा गया है: “भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (1) द्वारा निहित शक्ति के आधार पर, राष्ट्रपति ने श्री के. संजय मूर्ति को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के रूप में नियुक्त किया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।
कौन है के. संजय मूर्ति ?
के. संजय मूर्ति हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। श्रीमान मूर्ति मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले है। इससे पहले मूर्ति 1 अक्टूबर, 2021 से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले, उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में वरिष्ठ भूमिकाओं सहित प्रमुख पदों पर भी कार्य कर चुके है।
CAG की नियुक्ति कैसे होती है?
CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा की जाती है और उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों पर ही पद से हटाया जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और जब तक वे इस प्रकार निर्धारित नहीं की जाती हैं, वे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होंगी, बशर्ते कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और अनुपस्थिति की छुट्टी, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
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