Revised Orop Pensions

सेना, नौसेना, वायु सेना अधिकारियों की “Revised Orop Pensions” हुई संशोधित: अब मिलेंगे इतने पैसे

वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले रक्षा कर्मियों के लिए अच्छी खबर मिली है। रक्षा मंत्रालय ने सेवानिवृत्त/सेवामुक्त/सेवा से अयोग्य घोषित/सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु को प्राप्त सभी रक्षा पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए revised orop pensions में संशोधन किया है। पेंशन राशि में 1 जुलाई, 2024 से वृद्धि की गई है।

मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया है कि, “सेना, नौसेना, वायु सेना, रक्षा सुरक्षा कोर, प्रादेशिक सेना और पूर्व राज्य बलों के कमीशन प्राप्त अधिकारियों, मानद कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जेसीओ/ओआर और गैर-लड़ाकू (नामांकित) के पद पर सेवानिवृत्त/सेवामुक्त/अक्षम हो चुके/सेवा में मृत्यु हो चुके सभी रक्षा पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी की गई है या जो 01.07.2024 तक पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं (समय से पहले सेवानिवृत्ति/स्वयं के अनुरोध पर 01.07.2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों को छोड़कर)।”

revised orop pensions में कौन पात्र होगा और किसे छोड़ा है

  • कमीशन प्राप्त अधिकारी
  • मानद कमीशन प्राप्त अधिकारी
  • सेना, नौसेना, वायु सेना, रक्षा सुरक्षा कोर, प्रादेशिक सेना और भूतपूर्व राज्य बलों के जेसीओ/ओआर और गैर-लड़ाकू (नामांकित)

कौन इस पेंशन का पात्र नहीं होगा?

  • यू.के./एच.के.एस.आर.ए./के.सी.आई.ओ. पेंशनभोगी
  • पाकिस्तान और बर्मा सेना पेंशनभोगी
  • रिजर्विस्ट पेंशनभोगी
  • अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी
  • समय से पहले सेवानिवृत्ति/स्वयं के अनुरोध पर पेंशनभोगी

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि यह संशोधन यू.के./एच.के.एस.आर.ए./के.सी.आई.ओ. पेंशनभोगी, पाकिस्तान और बर्मा सेना पेंशनभोगी, रिजर्विस्ट पेंशनभोगी, अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी और समय से पहले सेवानिवृत्ति/स्वयं के अनुरोध पर पेंशनभोगी जैसे पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होगा, जो कर्मचारी 01.07.2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं (जैसा कि रक्षा मंत्रालय की दिनांक 07.11.2015 की अधिसूचना के पैरा 4 में दिया गया है)।

नई संशोधित राशियाँ

सेना, नौसेना और वायु सेना के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों और महिला अधिकारियों के लिए OROP संशोधन के अनुसार सेवानिवृत्त पेंशन की दरें।

कर्नल रैंक तक 1/2 वर्ष की सेवा से तथा ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के लिए 20 वर्ष की सेवा से पेंशन की दरें दर्शाई गई हैं।

Credit All images: Business Today

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