ITR last date

ITR की अंतिम तिथि पर सरकार की बढ़ी घोषणा ; इस दिन तक दाखिल करें अपना टैक्स रिटर्न

आज, 31 जुलाई, 2024, उन व्यक्तियों के लिए ITR की अंतिम दिन है, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 या आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। जिन करदाताओं ने अभी तक अपना ITR जमा नहीं किया है, उनसे आग्रह है कि वे अतिरिक्त दंड और ब्याज शुल्क से बचने के लिए आज दिन के अंत तक अपना ITR जमा करें, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में काफी वृद्धि हो सकती है।

ITR-5 कौन दाखिल कर सकता है?

आईटीआर-5 फॉर्म का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, जो फर्म, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), व्यक्तियों का संघ (एओपी), व्यक्तियों का निकाय (बीओआई), धारा 2(31) के खंड (vii) में निर्दिष्ट कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (एजेपी), धारा 2(31) के खंड (vi) में निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण, धारा 160(1)(iii) या (iv) में निर्दिष्ट प्रतिनिधि करदाता, प्राथमिक कृषि ऋण समिति, प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अलावा सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कोई अन्य सहकारी समिति, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी राज्य के किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत समिति, फॉर्म आईटीआर-7 दाखिल करने के लिए पात्र ट्रस्टों के अलावा अन्य ट्रस्ट, मृतक व्यक्ति की संपत्ति, दिवालिया की संपत्ति, धारा 139(4ई) में निर्दिष्ट व्यवसाय ट्रस्ट, धारा 139(4एफ) में निर्दिष्ट निवेश निधि और कोई अन्य एओपी/बीओआई है। हालाँकि, जिस व्यक्ति को धारा 139(4ए) या 139(4बी) या 139(4डी) के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, उसे आईटीआर-5 का उपयोग नहीं करना चाहिए।

ITR स्थिति सेवा किन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है?

a) सभी करदाता जिन्होंने अपने PAN के विरुद्ध आयकर रिटर्न दाखिल किया है

b) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, ERI, तथा उनके द्वारा इस तरह की भूमिका में दाखिल ITR के लिए प्रतिनिधि करदाता यह सेवा उपरोक्त उपयोगकर्ताओं को दाखिल किए गए ITR का विवरण देखने की अनुमति देती है:

i) ITR-V पावती, अपलोड किए गए JSON (ऑफ़लाइन उपयोगिता से), PDF में पूर्ण ITR फ़ॉर्म, तथा सूचना आदेश देखें तथा डाउनलोड करें

ऐसे चेक करें अपना ऑनलाइन ITR स्टेटस

आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएँ – https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/

अब ‘आयकर रिटर्न (ITR) स्टेटस’ पर क्लिक करें।

अब ‘आयकर रिटर्न (ITR) स्टेटस’ पेज पर, अपना पावती नंबर और एक वैध मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘जारी रखें’ विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3 में दर्ज किए गए अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का OTP दर्ज करें और ‘सबमिट’ विकल्प पर क्लिक करें।

ध्यान रखने योग्य बाते       
  • OTP केवल 15 मिनट के लिए ही वैध होगा।
  • आपके पास सही OTP दर्ज करने के लिए तीन प्रयास रहेंगे ।
  • स्क्रीन पर OTP समाप्ति उलटी गिनती टाइमर आपको बताता है कि OTP कब समाप्त होगा।
  • ‘पुनः भेजें OTP’ विकल्प पर क्लिक करने पर, एक नया OTP जनरेट किया जाएगा और भेजा जाएगा।
  • अब सफल सत्यापन के बाद, आप अपना ‘आईटीआर स्थिति’ को देख पाएंगे। यदि आपका पैन निष्क्रिय है, तो रिफंड जारी नहीं किया जा सकता। कृपया धारा 234H के तहत शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने पैन को आधार से लिंक करें।
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